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नई  दिल्ली। 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि देश के बड़े किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का उसका कोई विचार नहीं है। लोकसभा में वीरेंद्र कश्यप के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि बड़े किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कृषि आय पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता और कृषि राज्य का विषय है.

उन्होंने कहा कि पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाले प्रशासन सुधार आयोग ने 2014 में 50 लाख रुपये आय वाले बड़े किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश की थी, लेकिन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया.

उन्होंने बताया कि कृषि आधारित कंपनियों सहित किसी व्यक्ति को होने वाली इनकम टैक्स के अधीन नहीं होगी.

वहीं सरकार ने ये भी बताया कि किसानों के कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत तंत्र गठित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

लोकसभा में नलिन कुमार कटील के एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए जिला व राज्य स्तरीय समितियों के साथ परामर्शदात्री सहायता को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत तंत्र गठित करने की खातिर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने सरकारी, निजी और सरकारी निजी सहभागिता वाली बड़ी परियोजनाओं की स्थापना करने और उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए परियोजना निगरानी समूह की स्थापना की है.